PAN-Aadhaar लिंकिंग की अंतिम तिथि खत्म ? होगा PAN डी-एक्टिव
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PAN-Aadhaar लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय, समय पर लिंक न करने पर PAN कार्ड डी-एक्टिव हो सकता है। डी-एक्टिव PAN से ITR फाइलिंग, बैंक KYC, म्यूचुअल फंड, डीमैट, सरकारी सब्सिडी और वित्तीय लेनदेन बुरी तरह प्रभावित होंगे।
सरकार ने करदाताओं से समय रहते PAN-Aadhaar लिंकिंग पूरी करने की अपील की, प्रक्रिया ऑनलाइन और बेहद सरल है।
नई दिल्ली / देश के सभी करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। आयकर विभाग ने PAN और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है। इस समयसीमा के बाद यदि कोई व्यक्ति अपना PAN-Aadhaar लिंक नहीं कर पाता है, तो उसका PAN कार्ड डी-एक्टिव कर दिया जाएगा, जिससे कई प्रमुख वित्तीय, सरकारी और पहचान संबंधी प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी।
सरकार का कहना है कि PAN-Aadhaar लिंकिंग पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए आवश्यक है। इसी वजह से समयसीमा तय की गई है ताकि सभी करदाता समय रहते लिंकिंग कर सकें और आगे किसी परेशानी से बच सकें।
डी-एक्टिव PAN का असर ITR फाइलिंग, बैंकिंग KYC, म्यूचुअल फंड निवेश, डीमैट अकाउंट खोलने, सरकारी सब्सिडी लेने और बड़े वित्तीय लेनदेन पर सीधे पड़ेगा। जिन लोगों ने अभी तक PAN-Aadhaar लिंकिंग नहीं करवाई है, उन्हें जल्द ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है क्योंकि अंतिम तारीख के बाद किसी भी तरह की वित्तीय गतिविधि करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि समयसीमा बढ़ाने का कोई फिलहाल कोई संकेत नहीं है। इसलिए करदाताओं को समय रहते लिंकिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। ऑनलाइन लिंकिंग प्रक्रिया पूरी तरह सरल और कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है। आधिकारिक पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद Aadhaar नंबर और PAN नंबर डालकर सिर्फ एक OTP से यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है।