India Media Advisory 2025: Ban on Live Coverage of Defence Operations under National Security Guidelines
ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें |

सरकार ने लाइव कवरेज पर लगाई रोक।
राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया की जिम्मेदारी तय।
केवल अधिकृत ब्रीफिंग ही मान्य सूचना स्रोत।
राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया प्लेटफार्मों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे रक्षा संचालन और सुरक्षा बलों की आवाजाही पर रिपोर्ट करते समय अत्यंत जिम्मेदारी का पालन करें। सरकार ने विशेष रूप से मीडिया से अनुरोध किया है कि वे ऐसे संवेदनशील संचालन से संबंधित किसी भी प्रकार की वास्तविक समय की कवरेज या दृश्यों के प्रसार से बचें।
इस सलाह में स्पष्ट किया गया है कि रक्षा संचालन और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का समय से पहले खुलासा शत्रु तत्वों को मदद पहुंचा सकता है और ऑपरेशनल प्रभावशीलता और कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। मंत्रालय ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को रेखांकित करते हुए 1999 के कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों और कंधार हाइजैकिंग जैसे अतीत के उदाहरणों का हवाला दिया, जहाँ बिना नियंत्रण के मीडिया कवरेज ने राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था।
क Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2021 के तहत मीडिया आउटलेट्स को आतंकवाद-रोधी अभियानों की लाइव कवरेज प्रसारित करने से मना किया गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मीडिया कवरेज को केवल एक सरकारी अधिकारी द्वारा दिए गए नियमित ब्रीफिंग तक सीमित किया जाना चाहिए, जब तक कि ऑपरेशन समाप्त न हो जाए।
मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे अपनी रिपोर्टिंग में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का पालन करते हुए देश की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखें।
यह निर्देश सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सक्षम प्राधिकृत व्यक्ति की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है।