बहराइच कोर्ट का कड़ा फैसला: बच्चियों से रेप के दोषी को उम्रकैद
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बहराइच कोर्ट ने 5 साल की बच्ची से रेप के दोषी अविनाश पांडेय को चौथी बार उम्रकैद की सजा सुनाकर कड़ा संदेश दिया।
बहराइच कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को चौथी बार उम्रकैद देकर कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया, आरोपी अविनाश पांडेय पहले भी तीन बच्चियों से रेप के मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है और उम्रकैद की सजा पा चुका है।
बहराइच/ उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला फैसला सामने आया है। बहराइच की विशेष अदालत ने 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी अविनाश पांडेय को चौथी बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले को ‘दुर्लभ से दुर्लभ’ श्रेणी का बताते हुए सख्त रुख अपनाया।
गौरतलब है कि अविनाश पांडेय इससे पहले भी तीन अलग-अलग मामलों में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का दोषी ठहराया जा चुका है। वर्ष 2025 में ही उसे उन तीनों मामलों में अलग-अलग उम्रकैद की सजा मिल चुकी थी। इसके बावजूद उसके आपराधिक कृत्यों की गंभीरता ने न्याय प्रणाली को एक बार फिर कड़ा संदेश देने के लिए मजबूर किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी मासूम बच्चियों को टॉफी और चॉकलेट का लालच देकर बहला-फुसलाकर ले जाता था। वह खास तौर पर ऐसी बच्चियों को निशाना बनाता था जो अपनी बात ठीक से व्यक्त नहीं कर पाती थीं। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध समाज की आत्मा पर आघात हैं और इनके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।
इस फैसले को महिला एवं बाल सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यह निर्णय न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश भी देता है कि मासूमों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।