आजम खां भड़काऊ भाषण केस: 18 दिसंबर को कोर्ट का फैसला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी
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भड़काऊ भाषण केस में फैसला 18 दिसंबर को संभव.
आजम खां की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी.
गवाह को धमकाने के मामले की सुनवाई टली.
Delhi / सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां से जुड़े एक और मामले में अब फैसले की घड़ी करीब आ गई है। भड़काऊ भाषण के आरोप में दर्ज केस में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अदालत ने 18 दिसंबर को निर्णय सुनाने की तारीख तय की है। इस दौरान आजम खां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे।
यह मामला 2 अप्रैल 2019 का है, जब आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने रामपुर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 29 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान सपा कार्यालय में आयोजित सभा में आजम खां ने कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिया था। शिकायत के अनुसार, उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया।
इस केस की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। बीते मंगलवार को बचाव पक्ष की बहस पूरी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। गुरुवार को अदालत अपना निर्णय सुना सकती है। फिलहाल आजम खां जिला जेल में बंद हैं और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा।
वहीं, आजम खां के खिलाफ गवाह को धमकाने से जुड़े एक अन्य मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। यह केस रामपुर की गंज कोतवाली में दर्ज है। अभियोजन पक्ष द्वारा स्थगन मांगे जाने के चलते अदालत ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी। इस तरह आजम खां से जुड़े कई मामलों पर एक साथ कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।