दिल्ली में लागू हुआ ‘No PUC, No Fuel’ नियम, प्रदूषण पर लगेगी सख्त लगाम
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दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ‘No PUC, No Fuel’ नियम लागू, बिना वैध PUC वाले वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन।
वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी। नियम का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाकर AQI में सुधार लाना है।
दिल्ली/ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग (CAQM) ने अब तक के सबसे सख्त कदमों में से एक उठाया है। गुरुवार से राजधानी में ‘No PUC, No Fuel’ नियम लागू किया जा रहा है। इसके तहत जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं। कई वाहन बिना PUC के सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे प्रदूषक तत्वों का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। इसी को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है, ताकि वाहन मालिक समय पर अपने वाहनों की जांच कराएं और उत्सर्जन मानकों का पालन करें।
इस नियम को लागू करने के लिए राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पंप कर्मचारियों को ईंधन देने से पहले PUC की जांच करनी होगी। इसके साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या में कमी आएगी।
हालांकि, इस फैसले को लेकर आम लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यह कदम जरूरी है, जबकि कुछ वाहन मालिकों को आशंका है कि अचानक लागू होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि PUC बनवाने की सुविधा शहरभर में उपलब्ध है और प्रक्रिया सरल रखी गई है।
पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस नियम को सख्ती से लागू किया गया, तो यह दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में इसका असर AQI स्तर पर देखने को मिल सकता है।