ममता बनर्जी के इस्तीफा बयान पर सियासी संग्राम: BJP का हमला, संविधान और राज्यपाल की भूमिका पर बहस

Thu 07-May-2026,05:56 PM IST +05:30

ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें |

Follow Us

ममता बनर्जी के इस्तीफा बयान पर सियासी संग्राम: BJP का हमला, संविधान और राज्यपाल की भूमिका पर बहस BJP VS TMC
  • ममता बनर्जी के बयान पर BJP और विपक्ष आमने-सामने. 

  • संविधान और राज्यपाल की भूमिका पर बहस तेज. 

  • चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उठे सवाल. 

West Bengal / Kolkata :

Kolkata / ममता बनर्जी के इस्तीफ़ा न देने वाले बयान ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि वह “जनादेश से नहीं, बल्कि साज़िश से हराई गई हैं”, इसलिए इस्तीफ़ा देने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने Election Commission of India और केंद्रीय एजेंसियों पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए।

ममता बनर्जी के इस बयान पर Bharatiya Janata Party ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि बंगाल की जनता अपना फैसला दे चुकी है और अब ममता बनर्जी को इसे स्वीकार करना चाहिए। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री पद किसी की “पैतृक संपत्ति” नहीं है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी ममता के बयान को लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया।

हालांकि विपक्षी दलों के कई नेताओं ने ममता के बयान को अलग नजरिए से देखा। मनोज झा ने कहा कि ममता का मतलब यह था कि वह “हारी नहीं, हराई गई हैं।” वहीं संजय राउत ने इसे लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा बताया। डी. राजा ने भी कहा कि यह ममता का राजनीतिक विश्वास है और वह इसे राजनीतिक लड़ाई के रूप में देख रही हैं।

इस पूरे विवाद के बीच संविधान की चर्चा भी तेज हो गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री “राज्यपाल की इच्छा” तक पद पर बने रह सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं रहता, तो राज्यपाल नई सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी को आमंत्रित कर सकते हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी का बयान संवैधानिक संकट पैदा नहीं करता, बल्कि यह ज्यादा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल “डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेज़र” के तहत नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं लीगल स्कॉलर फ़ैज़ान मुस्तफ़ा के मुताबिक, ममता का बयान सहानुभूति और राजनीतिक समर्थन जुटाने की रणनीति भी हो सकता है।

कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल की राजनीति अब सिर्फ चुनावी हार-जीत तक सीमित नहीं रह गई है। यह मामला लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक नैतिकता पर भी बड़ी बहस का रूप ले चुका है।