Marital Rape Bill | मैरिटल रेप को अपराध बनाने पर शशि थरूर का बड़ा बयान: पुरानी सोच खत्म करने की मांग

Sat 06-Dec-2025,11:54 PM IST +05:30

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Marital Rape Bill | मैरिटल रेप को अपराध बनाने पर शशि थरूर का बड़ा बयान: पुरानी सोच खत्म करने की मांग Marital Rape Bill_ Shashi Tharoor Statement
  • पति को रेप से अपवाद बनाने वाली पुरानी सोच खत्म होनी चाहिए।

  • महिलाओं को अपनी शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार मिले।

  • विवाह में सहमति और प्रेम पर जोर, हिंसा पर रोक।

Delhi / Delhi :

Delhi / शशि थरूर ने संसद में मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में शामिल करने के लिए बिल पेश किया और इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि देश में कई महिलाएं ऐसी हिंसा की पीड़ित हैं जिनके खिलाफ कानून में कोई ठोस सुरक्षा नहीं है। थरूर बताते हैं कि कई मामले ऐसे सामने आते हैं, जहां पति-पत्नी अलग रह रहे होते हैं या पति पत्नी को छोड़ चुका होता है, लेकिन फिर भी कानून की वजह से वह बिना किसी सज़ा के डर के पत्नी के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कानून में एक “अपवाद” लिखा है—पति को रेप की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

थरूर का मानना है कि यह सोच बेहद पुरानी, पितृसत्तात्मक और आधुनिक समाज के खिलाफ है। वे कहते हैं कि महिलाओं को अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, उन्हें यह हक मिलना चाहिए कि वह “ना” कह सकें और उनकी बात का सम्मान हो। किसी भी परिस्थिति में उनकी इच्छा के खिलाफ संबंध बनाना हिंसा है, और यही रेप की परिभाषा है।

उन्होंने कहा कि भारत में रेप पहले से अपराध है और इसकी परिभाषा भी स्पष्ट है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही अपवाद है—पति। जब तक तलाक न हो जाए, पति कानून के दायरे से बाहर रहता है और यह स्थिति महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है।

थरूर का साफ कहना है कि विवाह का आधार प्रेम होता है, न कि हिंसा। इसलिए इस अपवाद को तुरंत हटाना जरूरी है ताकि महिलाओं को वास्तविक सुरक्षा और सम्मान मिल सके।