अनंतनाग कोर्ट ने हिजबुल आतंकी जफर भट के खिलाफ NBW जारी किया | NIA एक्ट के तहत कार्रवाई
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एनआईए एक्ट के तहत हिजबुल आतंकी जफर भट पर NBW जारी.
अनंतनाग पुलिस को गिरफ्तारी के निर्देश.
जनता से अपील: जानकारी गोपनीय रखी जाएगी.
Jammu / एनआईए एक्ट के तहत अनंतनाग के विशेष न्यायाधीश ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी जफर भट उर्फ खुर्शीद के खिलाफ जनरल गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह वारंट अनंतनाग पुलिस द्वारा की गई अपील पर जारी किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को लेकर किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दिखा रहा है।
जफर भट, सना उल्लाह भट का पुत्र है और श्रीगुफवाड़ा के लिवार गांव का रहने वाला है। वर्तमान में वह पाकिस्तान में रहकर सक्रिय आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। वह कई आतंकी मामलों में वांछित अपराधी है और उस पर यूएपीए 1967 (Unlawful Activities Prevention Act) तथा अन्य संबंधित कानूनों के तहत कई गंभीर केस दर्ज हैं। अदालत ने अनंतनाग पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे जफर भट की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं और उसे न्यायालय के समक्ष पेश करें।
यह कार्रवाई अनंतनाग पुलिस की उस लगातार मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत फरार आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाने और ज़िले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य घाटी में आतंकवाद के नेटवर्क को तोड़ना और सीमापार बैठे आतंकी सरगनाओं के मंसूबों को विफल करना है।
अनंतनाग पुलिस ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास जफर भट की गतिविधियों या ठिकानों के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी है, तो वह तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दे सकता है। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
यह कदम प्रशासन की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके माध्यम से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के शेष तंत्र को खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार, जफर भट के खिलाफ NBW जारी होना न केवल एक कानूनी कार्रवाई है बल्कि यह आतंकियों के लिए एक स्पष्ट संदेश भी है कि कानून से कोई भी बच नहीं सकता।