UPSC रिजल्ट पर भ्रामक दावे: विजन IAS पर CCPA का 11 लाख जुर्माना

Thu 25-Dec-2025,04:46 PM IST +05:30

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UPSC रिजल्ट पर भ्रामक दावे: विजन IAS पर CCPA का 11 लाख जुर्माना
  • जांच में सामने आया कि फाउंडेशन कोर्स से जुड़े केवल तीन उम्मीदवारों की जानकारी पारदर्शी रूप से नहीं बताई गई थी।

  • छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर उल्लंघन माना गया।

Delhi / New Delhi :

Delhi/ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान विजन आईएएस (अजयविजन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड) पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2022 और 2023 के परिणामों को लेकर किए गए भ्रामक दावों के कारण की गई है।

सीसीपीए की जांच में सामने आया कि संस्थान ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर “सीएसई 2023 में टॉप 10 में 7 चयन” और “सीएसई 2022 में टॉप 50 में 39 चयन” जैसे बड़े दावे किए थे। इन विज्ञापनों में चयनित उम्मीदवारों के नाम, तस्वीरें और रैंक प्रमुखता से प्रदर्शित की गई थीं, जिससे यह आभास हुआ कि सभी सफल अभ्यर्थी संस्थान के महंगे फाउंडेशन कोर्स से जुड़े थे।

हालांकि जांच में पाया गया कि केवल तीन उम्मीदवारों ने ही फाउंडेशन कोर्स में दाखिला लिया था, जबकि शेष अधिकांश उम्मीदवारों ने टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक इंटरव्यू जैसी सीमित सेवाएं ली थीं। इस महत्वपूर्ण तथ्य को जानबूझकर छिपाने से छात्रों और अभिभावकों में यह गलत धारणा बनी कि संस्थान सभी चरणों में सफलता का मुख्य कारण था।

सीसीपीए ने यह भी माना कि बिना उम्मीदवारों की स्पष्ट अनुमति के उनकी तस्वीरों और उपलब्धियों का उपयोग किया गया, जो गंभीर उपभोक्ता हितों का उल्लंघन है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि विजन आईएएस के खिलाफ पहले भी इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है, इसके बावजूद संस्थान ने भ्रामक प्रचार जारी रखा।

सीसीपीए ने स्पष्ट किया कि यूपीएससी जैसी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अधूरे और चयनात्मक दावे छात्रों को गुमराह करते हैं। अब तक प्राधिकरण 28 कोचिंग संस्थानों पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना लगा चुका है और सभी संस्थानों को विज्ञापनों में पारदर्शिता बरतने की सख्त चेतावनी दी है।