छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को जमानत

Fri 02-Jan-2026,06:13 PM IST +05:30

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को जमानत Chaitanya-Baghel-Bail-Liquor-Scam-Chhattisgarh
  • ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया था, मामला छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा है।

  • सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद हाईकोर्ट ने तथ्यों के आधार पर जमानत याचिका स्वीकार की।

Chhattisgarh / Raipur :

Raipur/ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट से शराब घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। लंबे समय से न्यायिक हिरासत में चल रहे चैतन्य बघेल को अदालत से यह राहत मिली है, जिससे राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए गए थे। गिरफ्तारी के बाद से वे न्यायिक हिरासत में थे और लगातार जमानत के लिए कानूनी प्रयास कर रहे थे। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया।

इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लग चुका था। भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल ने सीबीआई और ईडी की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि ईडी की कार्रवाई या पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देनी है, तो उसके लिए अलग याचिका दायर करनी होगी।

गौरतलब है कि 18 जुलाई को ही चैतन्य बघेल का जन्मदिन था, और उसी दिन सुबह ईडी ने भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ही उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आए थे। ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले से जुड़े अवैध लेन-देन में शामिल थे।

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब चैतन्य बघेल की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि ईडी की जांच अभी जारी है और आने वाले समय में इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजर बनी रहेगी।