बंगाल में नई सख्ती: लाउडस्पीकर नियमों और अवैध टोल वसूली पर शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन

Wed 13-May-2026,08:32 PM IST +05:30

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बंगाल में नई सख्ती: लाउडस्पीकर नियमों और अवैध टोल वसूली पर शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन West Bengal News
  • लाउडस्पीकर की आवाज पर प्रशासन की सख्त निगरानी. 

  • अवैध टोल गेट और वसूली केंद्र बंद करने के आदेश. 

  • सभी धर्मों और आयोजनों पर समान नियम लागू. 

West Bengal / Kolkata :

Kolkata / West Bengal में नई सरकार बनने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े फैसले तेजी से लागू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari की सरकार ने अब लाउडस्पीकर नियमों और अवैध टोल वसूली को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। सरकार की ओर से पुलिस और जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरकार ने राज्यभर में धार्मिक स्थलों, पूजा आयोजनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया है कि हाईकोर्ट द्वारा तय किए गए ध्वनि मानकों का हर हाल में पालन कराया जाए। प्रशासन अब सभी इलाकों में लाउडस्पीकर की आवाज की निगरानी करेगा।

यदि किसी भी स्थान पर निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजते पाए गए, तो संबंधित आयोजकों या संस्थाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि यह नियम सभी धर्मों और समुदायों पर समान रूप से लागू होगा। चाहे मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य धार्मिक स्थल, सभी को ध्वनि प्रदूषण कानूनों का पालन करना होगा।

सरकार का मानना है कि तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर से आम लोगों, बुजुर्गों, छात्रों और मरीजों को काफी परेशानी होती है। इसलिए सार्वजनिक शांति और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है। पुलिस को इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है।

इसी के साथ बंगाल सरकार ने अवैध टोल वसूली के खिलाफ भी बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि जिन टोल गेट, बैरिकेड, ड्रॉप गेट या वसूली केंद्रों को सरकारी अनुमति नहीं मिली है, उन्हें तुरंत बंद किया जाए।

सरकार ने कहा है कि राज्य के विभिन्न जिलों में कई स्थानों पर बिना अनुमति के अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर सभी अनधिकृत टोल और वसूली केंद्रों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन को यह भी कहा गया है कि एक बार बंद किए गए अवैध टोल गेट दोबारा शुरू न हो सकें, इसके लिए भी सख्त निगरानी रखी जाए। सरकार के इस फैसले को कानून-व्यवस्था मजबूत करने और आम लोगों को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नई सरकार शुरुआती दौर में ही प्रशासनिक सख्ती दिखाकर कानून व्यवस्था और सरकारी नियंत्रण को मजबूत करने का संदेश देना चाहती है। आने वाले दिनों में इन निर्देशों का असर राज्य के अलग-अलग जिलों में साफ दिखाई दे सकता है।