केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 11 निजी संस्थाओं को GST Certificate प्रदान किया
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संशोधित नियमों के तहत अब 18 श्रेणियों के वजन और माप उपकरणों के सत्यापन में निजी संस्थाओं की भागीदारी संभव है।
ऑनलाइन पोर्टल और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया से तेजी, विश्वसनीयता और उपभोक्ता विश्वास में सुधार सुनिश्चित होगा।
New Delhi/ केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने 24 दिसंबर 2025 को 11 निजी संस्थाओं को 12 सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) प्रमाणपत्र प्रदान किए। इस कदम से देश के कानूनी माप सत्यापन तंत्र को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से और मजबूती मिली है।
माननीय राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। यह पहल कानूनी माप प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार का प्रतीक है और निजी संस्थाओं को योग्य प्रमाणित केंद्र के रूप में शामिल कर वैज्ञानिक और तकनीकी मानकों के अनुसार वजन और माप उपकरणों के सत्यापन की क्षमता बढ़ाती है।
संशोधित कानूनी मापन नियम 2013 के अनुसार अब 18 श्रेणियों के उपकरण, जैसे पानी, ऊर्जा और गैस मीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, बहुआयामी मापन उपकरण, वाहन गति मीटर और लोड सेल, के सत्यापन में निजी संस्थाएं भाग ले सकती हैं। यह सुधार व्यापार और उपभोक्ता लेन-देन में सटीकता, विश्वसनीयता और प्रक्रिया में सुगमता सुनिश्चित करेगा।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पात्र निजी संस्थाओं के लिए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। आवेदन प्रक्रिया 30 नवंबर 2025 तक खुली रही, जिससे पारदर्शी और समयबद्ध अनुमोदन सुनिश्चित हुआ। निजी जीएटीसी मान्यता से देशभर में सत्यापन सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा।
यह पहल आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप है और घरेलू तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाते हुए एक समेकित, पारदर्शी और विनियमित सत्यापन नेटवर्क सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय परीक्षण गृह और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं को जीएटीसी के रूप में निरंतर मान्यता मिलने से राज्य स्तर पर निरीक्षण और प्रवर्तन और भी प्रभावी होगा।