कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज, कानूनी संकट बढ़ा

Wed 03-Dec-2025,01:12 PM IST +05:30

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज, कानूनी संकट बढ़ा
  • कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेप केस में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

     

  • वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलों के बावजूद अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं।

Karnataka / Bengaluru :

बेंगलुरु/ कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को रेप केस में आरोपी जनप्रतिनिधि प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। रेवन्ना ने अपनी याचिका में निचली अदालत के आदेश को निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने रेवन्ना की ओर से विस्तृत दलीलें पेश कीं और अदालत से राहत देने की अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी के साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए तथा मामले की गहराई से जांच हो रही है। लेकिन अदालत ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जमानत देना उचित नहीं है।

रेप और यौन उत्पीड़न से जुड़े गंभीर आरोपों के चलते यह मामला राज्य में राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद रेवन्ना के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। अब आगे की रणनीति तय करने के लिए उनकी कानूनी टीम नए विकल्पों पर विचार कर रही है।