संभल हिंसा केस में कोर्ट बनाम पुलिस, FIR के आदेश पर एसपी की आपत्ति

Thu 15-Jan-2026,01:06 AM IST +05:30

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संभल हिंसा केस में कोर्ट बनाम पुलिस, FIR के आदेश पर एसपी की आपत्ति Sambhal Murder Case
  • संभल हिंसा केस में कोर्ट का FIR दर्ज करने का आदेश.

  • पुलिस ने न्यायिक जांच का हवाला देकर आपत्ति जताई.

  • कोर्ट और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति.

Uttar Pradesh / Sambhal :

Sambhal / संभल हिंसा मामले को लेकर न्यायपालिका और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। इस मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए पूर्व डीएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश हिंसा के दौरान यामीन को गोली लगने की घटना से जुड़ा है, जिसे लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।

कोर्ट के इस फैसले पर पुलिस प्रशासन ने आपत्ति जताई है। संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने कहा कि इस मामले की पहले ही न्यायिक जांच हो चुकी है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई को सही माना गया था। उनका कहना है कि न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी तरह का मुकदमा दर्ज करने का औचित्य नहीं बनता।

एसपी ने साफ किया कि पुलिस कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर कानून व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर बहस तेज कर दी है।