सनबर्न फेस्टिवल पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, शराब लाइसेंस पर सवाल

Sun 21-Dec-2025,12:56 AM IST +05:30

ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें |

Follow Us

सनबर्न फेस्टिवल पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, शराब लाइसेंस पर सवाल Mumbai’s-Sunburn-Festival
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेवरी सनबर्न फेस्टिवल में 40 हजार लोगों के बीच खुले में शराब परोसने पर गंभीर सवाल उठाए।

  • कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की संख्या और नशे में धुत भीड़ को नियंत्रित करने की क्षमता पर चिंता जताई।

  • हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से शराब लाइसेंस देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा।

Maharashtra / Mumbai :

मुंबई | 20 दिसंबर, 2025 मुंबई के सेवरी इलाके में आयोजित सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस फेस्टिवल में करीब 40 हजार लोगों की मौजूदगी और खुले स्थान पर शराब परोसने की अनुमति को लेकर अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और आयोजकों से तीखे सवाल किए हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कानून खुलेआम शराब सेवन को प्रोत्साहित नहीं करता और इतने बड़े खुले आयोजन के लिए शराब का लाइसेंस देना गंभीर चिंता का विषय है।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड़ की खंडपीठ ने की। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि इतने बड़े आयोजन में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर नशे में धुत लोगों की संख्या सुरक्षा कर्मियों से ज्यादा हो गई तो स्थिति को संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है।

खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “199 पुलिसकर्मियों के भरोसे आप 1000 नशे में धुत लोगों को कैसे नियंत्रित करेंगे?” अदालत ने आगाह किया कि किसी भी अप्रिय घटना के बाद कदम उठाने से बेहतर है कि आयोजक और सरकार पहले से ही पूरी सतर्कता बरतें।

कोर्ट ने यह भी कहा कि 40,000 लोगों के लिए खुले स्थान में शराब लाइसेंस देना कानून और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों के लिहाज से उचित नहीं है। अदालत ने सवाल उठाया कि खुले में शराब परोसने से जुड़े नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा और नशे में लोगों की पहचान करने के लिए आयोजकों के पास कौन-से उपकरण और व्यवस्था मौजूद है।

आयोजकों की ओर से पेश वकील कार्ल तंबोली और मुस्तफा कचवाला ने दलील दी कि फेस्टिवल को सरकार से सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल पर 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, 500 से ज्यादा निजी सुरक्षा गार्ड, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, 7 एम्बुलेंस और लगभग 70 मेडिकल स्टाफ तैनात हैं।

हालांकि, अदालत इन दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आई। कोर्ट ने विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन को लेकर चिंता जताते हुए पूछा कि हजारों लोगों की भीड़ में बॉडी-टू-बॉडी टच को कैसे रोका जाएगा और किसी व्यक्ति के नशे में होने की पहचान कैसे की जाएगी।

यह मामला हाई कोर्ट में मुंबई निवासी चिंतामणि सरंग द्वारा दायर याचिका के बाद पहुंचा। याचिकाकर्ता ने सनबर्न फेस्टिवल में शराब बिक्री पर आपत्ति जताते हुए इसे प्रतिबंधित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह आयोजन वडाला क्षेत्र में बड़े पेट्रोलियम स्टोरेज टैंकों के पास हो रहा है, जिससे सुरक्षा का गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

फिलहाल, हाई कोर्ट ने फेस्टिवल में शराब बिक्री पर तत्काल रोक नहीं लगाई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई में सरकार और आयोजकों के जवाब पर अदालत का अगला रुख तय होगा।