पुलिस के अनुसार, थाना खीरी में दर्ज विभिन्न गंभीर मामलों—जिनमें लूट, चोरी और जान से मारने की नीयत से फायरिंग जैसी घटनाएं शामिल थीं—की जांच लंबे समय से चल रही थी। इन्हीं मामलों में आज दिनांक 21 जनवरी 2026 को पुलिस ने ठोस साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में पंकज पुत्र माताप्रसाद निवासी ग्राम बेलवा डिंगरा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर, सुरेन्द्र कुमार उर्फ कल्लू पुत्र सोबरनलाल निवासी ग्राम देवीसहायपुरवा मजरा मंझरा गोढी थाना शारदानगर जनपद लखीमपुर खीरी, सरवन पुत्र दीनबन्धू निवासी ग्राम लोनियपुरवा मजरा अशोगापुर थाना व जिला खीरी तथा भानू सिंह पुत्र भगवानबक्श सिंह निवासी ग्राम चाऊपुर पड़री थाना व जिला खीरी शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि ये सभी अभियुक्त संगठित रूप से जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे थे। आरोप है कि इन लोगों ने लूट और चोरी की घटनाओं के दौरान लोगों में दहशत फैलाने और विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की। जांच के दौरान पुलिस ने इनके खिलाफ दर्ज मुकदमों—मु0अ0सं0 49/2026, 07/2026 और 14/2026—में ठोस सबूत जुटाए, जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई।
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से तीन अवैध तमंचे 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, दो खोखा कारतूस 315 बोर, सफेद धातु की दो पायल, एक सफेद धातु का सिक्का और कुल 8400 रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा, वारदात में प्रयुक्त कार संख्या UP32JE5609 (डिजायर) को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बरामद वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। आरोपियों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगेगा और आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।
खीरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने भी सराहा है और इसे अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है।