MP BORD EXAM 2026: नकल पर 3 साल जेल, माशिमं के सख्त निर्देश
ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें |
MP-Board-Exam-2026-Cheating-Rules
मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 में नकल करने या करवाने पर तीन साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान लागू।
बोर्ड परीक्षा में मोबाइल, कैलकुलेटर और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
Bhopal/ माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान नकल करते या नकल करवाते हुए पाया जाता है, तो उसे तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही ऐसे परीक्षार्थी को आगामी परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सामूहिक नकल की स्थिति में पूरे परीक्षा केंद्र की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।
गाइडलाइन के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने पर तीन साल की जेल या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति या स्टाफ परीक्षा के दौरान छात्रों की सहायता करता पाया गया, तो उस पर भी समान कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बोर्ड परीक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साधारण और साइंटिफिक कैलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अनुचित साधन की श्रेणी में रखा गया है।
बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक चलेंगी। प्रदेशभर में कुल 3,856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें राजधानी में 104 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। इस वर्ष 16 लाख से अधिक विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे।
परीक्षा केंद्रों पर निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। प्रत्येक 20 विद्यार्थियों पर एक पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा। यदि कक्षा में 20 से अधिक और 40 से कम परीक्षार्थी होंगे, तो दो पर्यवेक्षक नियुक्त रहेंगे। 40 से अधिक विद्यार्थियों की स्थिति में हर 15 छात्रों पर एक पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा।