जबलपुर वनमंडल में अवैध रेत परिवहन पर सख्त कार्रवाई, ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
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जबलपुर के पनागर वन परिक्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र से अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर वन विभाग ने वैधानिक कार्रवाई की।
अखिल भारतीय बाघ गणना के बाद की गई गश्त में वन विभाग ने अवैध रेत परिवहन का खुलासा कर मध्यप्रदेश अभिवहन नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज किया।
जबलपुर/ 06 जनवरी 2026। सामान्य वनमंडल जबलपुर के अंतर्गत वन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्र से हो रहे अवैध रेत परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई वन परिक्षेत्र पनागर के छत्तरपुर बीट स्थित आरएफ-70 क्षेत्र में की गई, जहां नियमित गश्त के दौरान बिना किसी वैध अभिवहन पत्र के रेत ले जाती एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा गया। वन विभाग की यह गश्त अखिल भारतीय बाघ गणना के उपरांत वन अपराधों पर नजर बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही थी। मौके पर वाहन चालक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया गया और संबंधित प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। वन अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की कार्रवाइयों का मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और वन अपराधों को रोकना है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की सघन निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आरक्षित वनों की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके।
सामान्य वनमंडल जबलपुर अंतर्गत वन परिक्षेत्र पनागर में आरक्षित वन क्षेत्र से अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध वन विभाग ने सख्त और प्रभावी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई आदरणीय मुख्य वन संरक्षक, मध्य वन वृत्त जबलपुर श्री कमल अरोरा, वनमंडलाधिकारी (सा.) श्री ऋषि मिश्रा तथा उपवनमंडलाधिकारी सिहोरा (सा.) श्री एम. एल. वरकड़े द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए जारी सतत दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई। दिनांक 06 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय बाघ गणना कार्य पूर्ण होने के पश्चात की गई नियमित गश्त के दौरान छत्तरपुर बीट, आरक्षित वन क्षेत्र RF-70 में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रेत का बिना वैध अभिवहन पत्र के परिवहन करते हुए पकड़ा गया। मौके पर ही ट्रैक्टर-ट्रॉली को रेत सहित विधिवत जब्त कर लिया गया और उसे वन परिक्षेत्र पनागर के डिपो में सुरक्षित खड़ा कराया गया।
इस मामले में मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2022 के अंतर्गत वन अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। वन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर्यावरण संतुलन, वन्यजीवों और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस सफल कार्रवाई में वन परिक्षेत्र पनागर के छत्तरपुर परिक्षेत्र सहायक वृत्त स्टाफ, विशेष रूप से वनरक्षक मोहित मिश्रा की भूमिका सराहनीय रही। उनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से अवैध गतिविधि पर समय रहते रोक लगाई जा सकी। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध सतत निगरानी जारी रहेगी और भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती रहेगी।