9 करोड़ चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को अंतरिम जमानत

Tue 17-Feb-2026,01:50 PM IST +05:30

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9 करोड़ चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को अंतरिम जमानत Rajpal-Yadav-9-Crore-Cheque-Bounce-Interim-Bail
  • दिल्ली हाई कोर्ट से राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत, 18 मार्च तक सजा पर रोक।

  • 2010 में फिल्म निर्माण के लिए लिया गया कर्ज, भुगतान न होने पर बढ़ा विवाद और कानूनी कार्रवाई।

Delhi / Delhi :

Delhi/ दिल्ली हाई कोर्ट से फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 18 मार्च तक उनकी सजा पर रोक लगाते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। हाल ही में सरेंडर करने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था, जिससे परिवार और समर्थकों में चिंता बढ़ गई थी। जमानत मिलने के बाद अब कानूनी लड़ाई के अगले चरण पर सभी की नजरें टिकी हैं।

यह मामला वर्ष 2010 से जुड़ा है, जब राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म अता पता लापता के निर्माण के लिए दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। 2012 में फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। समय पर भुगतान न होने के कारण मामला अदालत पहुंच गया और चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज हुआ।

2018 में मजिस्ट्रेट अदालत ने अभिनेता और उनकी पत्नी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी। बाद में सत्र अदालत ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। ब्याज और अन्य देनदारियों को मिलाकर बकाया रकम करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

हालिया सुनवाई में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और एक जमानती की शर्त पर अंतरिम जमानत मंजूर की। अदालत ने पहले 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था और अगली सुनवाई तक शेष राशि चुकाने के प्रयास जारी रखने को कहा है।

अदालत परिसर के बाहर अभिनेता के भाई चंद्रपाल यादव ने कहा कि परिवार को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और जल्द ही राजपाल यादव मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अब अगली सुनवाई और संभावित समझौते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।