राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी
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अभिनेता को भतीजी की शादी में शामिल होने की अनुमति मिली, जमानत के लिए 1.5 करोड़ रुपये जमा और पासपोर्ट सरेंडर अनिवार्य।
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत दी, 18 मार्च तक रिहाई का आदेश जारी किया।
New Delhi/ दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए अभिनेता को भतीजी की शादी में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। यह शादी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आयोजित होगी। अदालत ने अभिनेता की कानूनी टीम के भरोसे और आंशिक भुगतान के आधार पर यह राहत दी।
राजपाल यादव के खिलाफ मामला 2018 में चेक बाउंस के आरोपों से जुड़ा है। यह विवाद लगभग 5 करोड़ रुपये के कर्ज से शुरू हुआ, जिसे अभिनेता ने फिल्म Ata Pata Laapata के निर्माण के लिए लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं होने के कारण अभिनेता भुगतान में असफल रहे और बाद में कुल बकाया राशि 9 करोड़ रुपये तक बढ़ गई। पिछली जमानत याचिका जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा की पीठ द्वारा खारिज की गई थी, लेकिन नई शर्तों और आंशिक भुगतान के आधार पर अदालत ने अंतरिम राहत दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि तय शर्तों का पालन नहीं हुआ, तो अभिनेता की कानूनी मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं।
अंतरिम जमानत के तहत अभिनेता को 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना और पासपोर्ट सरेंडर करना अनिवार्य है। अदालत ने अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की है।