Delhi-NCR Air Pollution: AQI गंभीर, CAQM ने GRAP Stage III की सख्त पाबंदियां लागू कीं
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Delhi-NCR Air Pollution
AQI गंभीर होने पर GRAP स्टेज III लागू.
निर्माण कार्य, स्टोन क्रशिंग और पुराने वाहनों पर रोक.
कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में.
Delhi / दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज III के प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। यह स्थिति तब बनती है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 401 से 450 के बीच पहुंच जाता है, जिसे “गंभीर” श्रेणी में रखा जाता है। बढ़ते प्रदूषण ने न केवल आम जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेहत पर भी सीधा खतरा पैदा कर दिया है।
दफ्तरों में कामकाज सीमित
GRAP स्टेज III के तहत सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में कामकाज को सीमित कर दिया गया है। अब सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ को ही कार्यालय में फिजिकली आने की अनुमति होगी, जबकि बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। इसका मकसद सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाकर रोजाना की आवाजाही कम करना और प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है।
निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक
स्टेज III लागू होने के साथ ही कई गैर-आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा स्टोन क्रशिंग और खनन गतिविधियों को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन्हें वायु प्रदूषण के बड़े कारणों में माना जाता है। इन फैसलों से खासतौर पर धूल और सूक्ष्म कणों के उत्सर्जन को कम करने की कोशिश की जा रही है।
वाहनों पर सख्त पाबंदियां
दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में पुराने वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण लागू किया गया है। BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह पाबंदी केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी लागू होगी। इसके साथ ही पुराने डीजल मालवाहक वाहनों की दिल्ली में एंट्री भी प्रतिबंधित कर दी गई है।
बच्चों की सेहत को प्राथमिकता
वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बच्चों की सेहत को खास महत्व दिया गया है। कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में चलाने का फैसला लिया गया है। इससे छात्रों की फिजिकल मौजूदगी कम होगी और उन्हें प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से बचाया जा सकेगा।
पहले कब हटाया गया था GRAP स्टेज III
गौरतलब है कि इससे पहले 2 जनवरी को हवा की गुणवत्ता में अस्थायी सुधार के बाद GRAP स्टेज III के प्रतिबंध हटा लिए गए थे। लेकिन हाल के दिनों में प्रदूषण के स्तर के फिर बिगड़ने के चलते इन्हें दोबारा लागू करना पड़ा है।
GRAP नियम पहले से ज्यादा सख्त
GRAP को पहली बार 2017 में अधिसूचित किया गया था। नवंबर 2025 में CAQM ने इसके नियमों को और सख्त किया, जिससे कई प्रतिबंध अब पहले ही स्टेज में लागू होने लगे हैं। यह बदलाव साफ दिखाता है कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब ज्यादा आक्रामक और सख्त रणनीति अपनाई जा रही है।