वाहन चेकिंग में मनमानी पर लगाम: कागज़ चेक करने के लिए वाहन न रोकें, डीजीपी का सख्त निर्देश
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डीजीपी, ओपी सिंह
डीजीपी का आदेश: कागज़ चेक करने के लिए वाहन रोकना प्रतिबंधित।
नियम उल्लंघन पर सिर्फ DL की जांच, डिजिटल डॉक्यूमेंट भी मान्य।
वसूली की शिकायत पर पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
लखनऊ / वाहन चेकिंग के नाम पर बढ़ती शिकायतों और वसूली की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एडीजी जोन के साथ हुई बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए। इसके बाद डीजीपी ओपी सिंह ने पूरे प्रदेश के एसएसपी/एसपी को नए नियमों का सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी किया है। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि अब पुलिसकर्मी वाहन सिर्फ कागज़ चेक करने के लिए नहीं रोकेंगे।
बीमा या आरसी के नाम पर चालकों का उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस केवल उन्हीं वाहन चालकों को रोकेगी जो हेलमेट, सीट बेल्ट या अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, और सिर्फ उनका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) चेक किया जाएगा। मुख्यमंत्री की नाराजगी का मुख्य कारण था कि बढ़े हुए चालान का हवाला देकर कई पुलिसकर्मी भारी वसूली कर रहे थे। ऐसे कई मामलों पर जनता ने नियमित शिकायतें दर्ज कराई थीं। डीजीपी ने साफ कहा है कि यदि कोई पुलिसकर्मी आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी departmental कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि डिजिटल लॉकर और m-Parivahan ऐप पर उपलब्ध दस्तावेज पूरी तरह वैध माने जाएंगे। पुलिसकर्मियों को बिना भेदभाव, पारदर्शी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
सरकार और पुलिस प्रशासन का यह कदम आम जनता को राहत देने और सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।