सपा प्रवक्ता मनोज यादव उर्फ बबलू को एससी/एसटी एक्ट कोर्ट से जमानत, तीन दिन की रिमांड मंजूर
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SPA Manoj Yadav
एससी/एसटी एक्ट कोर्ट से मनोज यादव को जमानत.
पुलिस की एक सप्ताह रिमांड मांग, कोर्ट ने तीन दिन दिए.
जांच जारी, अगली सुनवाई पर नजर.
Delhi / समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव उर्फ बबलू को एससी/एसटी एक्ट की विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी गईं, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
मनोज यादव के अधिवक्ता संतशरण यादव (संजय बाबा) ने बताया कि अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। इससे पहले न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह जमानत याचिका पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी सौरभ श्रीवास्तव अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मामले में कुछ अहम साक्ष्यों का संकलन अभी बाकी है और जांच प्रक्रिया जारी है। पुलिस की ओर से आरोपी की रिमांड एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया, साथ ही रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय भी मांगा गया।
हालांकि, न्यायालय ने पुलिस के अनुरोध को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने आरोपी की रिमांड केवल तीन दिन के लिए स्वीकृत की। यह फैसला इस आधार पर लिया गया कि पुलिस पूर्ण प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की सुनवाई में स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।