छत्तीसगढ़ में तीन जिलों की जमीन गाइडलाइन दरें 13 फरवरी से लागू
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Chhattisgarh-Land-Guideline-Rates-Revised-2026
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने बाजार दरों और स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा के बाद संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दी।
नई दरों के आधार पर संपत्ति पंजीयन, स्टाम्प शुल्क और अन्य राजस्व शुल्क निर्धारित किए जाएंगे।
Raipur/ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 20 नवंबर 2025 से नई संपत्ति (जमीन) गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। इसके साथ ही राज्य शासन ने सभी जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए थे कि स्थानीय परिस्थितियों और बाजार दरों के अनुसार आवश्यकता होने पर संशोधन प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।
इसी प्रक्रिया के तहत बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों ने जमीन की गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किए थे। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित जिलों से प्राप्त आंकड़ों, बाजार मूल्य, विकास कार्यों और राजस्व प्रभाव का विस्तृत परीक्षण किया गया।
गहन समीक्षा और विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने तीनों जिलों के लिए संशोधित गाइडलाइन दरों को स्वीकृति प्रदान कर दी। स्वीकृत नई दरें 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। इसके बाद इन जिलों में संपत्ति पंजीयन, स्टाम्प शुल्क और अन्य संबंधित शुल्क नई निर्धारित दरों के आधार पर तय किए जाएंगे।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति क्रेता-विक्रेताओं को अद्यतन जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी।
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि अन्य जिलों से यदि संशोधन प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो उनका परीक्षण कर चरणबद्ध तरीके से नई दरें लागू की जाएंगी। इस निर्णय को संपत्ति बाजार में संतुलन और राजस्व संग्रहण को यथार्थपरक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।