शरजील इमाम को दिल्ली दंगों मामले में 10 दिन की अंतरिम जमानत

Mon 09-Mar-2026,06:09 PM IST +05:30

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शरजील इमाम को दिल्ली दंगों मामले में 10 दिन की अंतरिम जमानत Sharjeel-Imam-10-Day-Bail-Delhi-Riots
  • शरजील इमाम को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली, केवल पारिवारिक कारणों के लिए अनुमति।

  • मामले की जांच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा की जा रही है और दंगों में 50 से अधिक मौतें हुई थीं।

Delhi / Delhi :

Delhi/ उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने यह राहत पारिवारिक कारणों—अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जमानत सीमित अवधि के लिए है और निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद शरजील इमाम को पुनः आत्मसमर्पण करना होगा।

शरजील इमाम 2020 के फरवरी में हुए दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में आरोपी हैं। इन दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा था। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा इस मामले की जांच कर रही है। अदालत ने इस जमानत में यह शर्त रखी है कि वह केवल पारिवारिक कारणों के लिए ही घर से बाहर रहेंगे और अन्य किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे।

अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद, शरजील इमाम को पुनः न्यायालय में उपस्थित होकर जेल लौटना होगा। इस फैसले से जुड़े परिवार और उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने राहत की सांस ली है। इस मामले में अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि आरोपी की मां बीमार हैं और पारिवारिक आयोजनों में शामिल होना उनके मानवीय अधिकारों के तहत आता है।

कोर्ट का यह आदेश दंगों के पीड़ितों और उनके परिवारों के बीच एक संवेदनशील विषय बन गया है, क्योंकि मामले की गंभीरता और समय के साथ न्यायिक प्रक्रिया का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर दी जा रही है।