जांजगीर में श्रमिक योजना घोटाला, श्रम निरीक्षक निलंबित
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जांजगीर-चांपा में श्रमिक योजना में गड़बड़ी सामने आने पर श्रम निरीक्षक लक्ष्मण मरकाम को निलंबित कर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का संकेत दिया।
विभागीय जांच जारी है और बिलासपुर में मुख्यालय तय कर नियमों के अनुसार भत्ता देते हुए प्रशासन पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दे रहा है।
जांजगीर-चांपा/ छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में निर्माण श्रमिकों से संबंधित सरकारी योजना में अनियमितताओं के आरोपों के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद की गई है।
इस पूरे मामले ने तब गंभीर रूप लिया जब इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठाया गया। विधायक बालेश्वर साहू ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस मुद्दे को सदन में रखा, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल जांच प्रक्रिया तेज कर दी।
जानकारी के अनुसार, 2 मार्च 2026 को जिला पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा कलेक्टर को एक लिखित शिकायत भेजी गई थी। इस शिकायत में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने प्रारंभिक जांच के आदेश दिए, जिसमें कई संदिग्ध बिंदु सामने आए।
जांच में यह पाया गया कि श्रमिकों के पंजीयन से संबंधित आवेदनों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। इसमें संबंधित श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान मरकाम का मुख्यालय सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, बिलासपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश अपर श्रमायुक्त (स्थापना), श्रमायुक्त कार्यालय नवा रायपुर अटल नगर द्वारा श्रमायुक्त के अनुमोदन के बाद जारी किया गया है।
इस कार्रवाई को प्रशासन की सख्ती और पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही यह संकेत भी दिया गया है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।