छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति पत्र पर चार कर्मचारियों बर्खास्त
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Chhattisgarh Fake Appointment Dismissal
चार कर्मचारियों ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी की, चार वर्षों से वेतन लेते रहे।
जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत चारों कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया।
Raipur/ छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति पत्र के सहारे नौकरी करने का गंभीर मामला सामने आया है। जांच के बाद विभाग ने सहायक ग्रेड-3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत चार कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये कर्मचारी पिछले चार वर्षों से अलग-अलग स्कूलों और कार्यालयों में कार्यरत थे।
मिली जानकारी के अनुसार, सितंबर 2021 में राज्य शिक्षा आयोग के नाम से कथित आदेश जारी किया गया था, जिसके आधार पर इन कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई। जांच में पाया गया कि यह नियुक्ति पत्र पूरी तरह फर्जी था, बावजूद इसके चारों कर्मचारी लंबे समय तक विभाग में कार्य करते रहे और नियमित वेतन प्राप्त करते रहे।
जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित आदेश क्रमांक राज्य शिक्षा आयोग के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता था। इसके साथ ही आयोग के तत्कालीन सचिव डॉ. ओपी मिश्रा के हस्ताक्षर भी उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों से अलग पाए गए।
फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने नियमों के तहत कार्रवाई की। चारों कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में इस तरह के मामले रोकने के लिए विभागीय निगरानी और सत्यापन प्रक्रियाओं को और कड़ा किया जाएगा।
यह मामला शिक्षा विभाग में नियुक्तियों की पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।