खान सर को पटना कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, फायरिंग केस में पुलिस से मांगी केस डायरी

Tue 09-Jun-2026,05:31 PM IST +05:30

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खान सर को पटना कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, फायरिंग केस में पुलिस से मांगी केस डायरी khan sir case
  • पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई।

  • कोर्ट ने पुलिस से मामले की केस डायरी पेश करने को कहा।

  • फायरिंग और आर्म्स एक्ट मामले में जांच जारी, कई आरोपी न्यायिक हिरासत में।

Bihar / Patna :

Patna / पटना के चर्चित कोचिंग शिक्षक फैज़ल खान, जिन्हें देशभर में खान सर के नाम से जाना जाता है, को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले से खान सर को तत्काल राहत मिली है, जबकि मामले की आगे की सुनवाई अब पुलिस द्वारा केस डायरी पेश किए जाने के बाद होगी।

खान सर के खिलाफ पटना पुलिस ने आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमले से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इस बीच खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने ऑनलाइन अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद खान सर के वकील ने बताया कि अदालत ने उन्हें प्रोटेक्शन जमानत प्रदान की है। इसका मतलब है कि फिलहाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की है और जब जांच एजेंसी अदालत में पूरी केस डायरी प्रस्तुत करेगी, तब अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई होगी। फिलहाल अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की है।

यह पूरा विवाद 2 जून की रात पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। खान सर की ओर से ज्ञान बिंदू कोचिंग सेंटर के निदेशक रौशन आनंद को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर रौशन आनंद के संस्थान की तरफ से एक वीडियो जारी कर खान सर पर ही जानलेवा हमला करवाने और खुद फायरिंग कराने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद कदमकुआं थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।

मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार पूछताछ के दौरान गार्डों ने गोली चलाने की बात स्वीकार की है। हालांकि इस दावे की पुष्टि अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही होगी।

उधर, रौशन आनंद और उनके दो सहयोगी भी इस मामले में जेल में बंद हैं। दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों और अब तक सामने आए तथ्यों की जांच जारी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और वास्तविक जिम्मेदार लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है।

फिलहाल अदालत द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बाद खान सर को राहत जरूर मिली है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। केस डायरी पेश होने और आगे की सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि अदालत इस मामले में अंतिम रूप से क्या रुख अपनाती है। बिहार के शिक्षा जगत और लाखों छात्रों की नजरें अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।