शराब नीति केस में CBI की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
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दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई, निचली अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई।
हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा और कहा कि यदि कोई अंतरिम आदेश पहले से लागू है तो वह फिलहाल जारी रहेगा।
New Delhi/ दिल्ली की चर्चित शराब नीति मामले में नया मोड़ सामने आया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इस याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
दरअसल, निचली अदालत ने इस मामले में आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया और कहा कि मामले के तथ्यों और सबूतों को देखते हुए फैसले की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि मामले में पहले से कोई अंतरिम आदेश लागू है तो वह फिलहाल जारी रहेगा।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल तय की है। तब तक सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। इस मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में पहले से ही चर्चा बनी हुई है।
सीबीआई का कहना है कि निचली अदालत के फैसले की विस्तृत समीक्षा के बाद यह अपील दाखिल की गई है। एजेंसी का मानना है कि मामले के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर पुनर्विचार की जरूरत है। अब सभी की नजरें 6 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और संभावित दिशा तय कर सकती है।