Delhi Riots Case: Umar Khalid और Sharjeel Imam की Bail Petition पर 27 अगस्त को सुनवाई
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Umar Khalid News
दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को शरजील इमाम की याचिका के साथ होगी।
निचली अदालत पहले ही UAPA मामले में दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर चुकी है।
New Delhi / वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए (UAPA) मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने की।
हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की है। उसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ उमर खालिद की याचिका पर भी एक साथ सुनवाई की जाएगी।
उमर खालिद ने निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से तीन बार खारिज हो चुकी है।
गौरतलब है कि 4 जुलाई 2026 को निचली अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों की जमानत याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि यूएपीए मामलों में लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहने के आधार पर जमानत दिए जाने के कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ विचार कर रही है। ऐसे में अंतिम फैसला आने तक केवल मुकदमे में देरी को आधार बनाकर जमानत नहीं दी जा सकती।
अब दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किए जाने के बाद इस मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 27 अगस्त की सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी, जहां हाईकोर्ट उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर अगला निर्णय ले सकता है।