रायपुर में नशे पर सख्ती
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BNSS 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा, उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
प्रशासन का लक्ष्य नाबालिगों को नशे से दूर रखना और शहर में अपराध व असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना है।
Raipur/ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नाबालिगों और युवाओं में तेजी से बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने निर्णायक कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त ने अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, परफेक्ट रोल सहित नशे में उपयोग होने वाले सभी संबंधित उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
यह प्रतिबंध शहर के पान दुकान, किराना स्टोर, चाय ठेला, कैफे, रेस्टोरेंट और अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू होगा। प्रशासन का कहना है कि इन उत्पादों की खुलेआम और आसान उपलब्धता के कारण नाबालिगों में नशे की लत तेजी से बढ़ रही थी, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है।
प्रशासन के अनुसार, नशे से न केवल बच्चों और युवाओं के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि अपराध और असामाजिक गतिविधियों में भी वृद्धि की आशंका बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सख्त फैसला लिया गया है, ताकि नशे की जड़ पर ही प्रहार किया जा सके।
यह आदेश BNSS 2023 की धारा 163 के तहत पुलिस आयुक्त को प्राप्त विशेष शक्तियों के अंतर्गत जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पूरी तरह अवैध मानी जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और संस्थानों के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और अन्य दंड शामिल हो सकते हैं।
प्रशासन का मानना है कि यह फैसला नशा मुक्त रायपुर की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष निगरानी अभियान भी चलाए जाएंगे। पुलिस और प्रशासन की टीम नियमित रूप से बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।