जन नायकन की रिलीज टली
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जन नायकन की रिलीज CBFC सर्टिफिकेशन विवाद के चलते टली, मद्रास हाई कोर्ट ने मामला सिंगल जज को सौंपा।
सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब सिंगल जज के फैसले पर फिल्म की रिलीज निर्भर करेगी।
Madras/ विजय थलपति की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जन नायकन’ एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गई है। मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने CBFC सर्टिफिकेशन विवाद से जुड़े इस मामले को सिंगल जज के पास भेजते हुए जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोई अंतिम आदेश पारित किया जाए।
डिवीजन बेंच ने फिल्म के प्रोडक्शन हाउस KVN प्रोडक्शंस को निर्देश दिया है कि वे अपनी रिट याचिका में संशोधन करें और CBFC चेयरपर्सन के आदेश को भी चुनौती दें। कोर्ट का मानना है कि मामले के सभी पहलुओं पर स्पष्टता जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी अस्पष्टता न रहे।
दरअसल, ‘जन नायकन’ को पोंगल से पहले 9 जनवरी को रिलीज़ किया जाना था, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से समय पर सर्टिफिकेट न मिलने के कारण फिल्म की रिलीज़ टालनी पड़ी। CBFC और मेकर्स के बीच कट्स, म्यूट और सर्टिफिकेशन की श्रेणी को लेकर मतभेद बढ़ते गए, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा।
फिल्म निर्माताओं ने 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां से उन्हें कोई तत्काल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करे। इसके बाद 20 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब कोर्ट ने मामला फिर से सिंगल जज को सौंप दिया है।
अब तक की पूरी प्रक्रिया में पोस्ट-प्रोडक्शन से लेकर CBFC में फिल्म जमा करने, कट्स स्वीकार करने और अलग-अलग अदालतों में सुनवाई तक लंबा समय बीत चुका है। इस कानूनी उलझन के कारण विजय थलपति के फैंस और फिल्म से जुड़े सभी लोग बेचैनी में हैं।
‘जन नायकन’ को 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में गिना जा रहा है। अब सभी की निगाहें सिंगल जज के फैसले पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि फिल्म की रिलीज़ का रास्ता कब और कैसे साफ होगा।