रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा नियमावली 2026 जारी
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नई सुरक्षा नियमावली 2026 में मंत्रालय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सख्त सुरक्षा दिशानिर्देश और इमरजेंसी प्रोटोकॉल शामिल हैं।
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सुरक्षा अनुशासन पर जोर देते हुए नियमावली के प्रभावी पालन की आवश्यकता बताई।
New Delhi/ नई नियमावली 2026 में सुरक्षा प्रक्रियाओं, संभावित खतरों से निपटने की रणनीतियों और कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए पालन योग्य निर्देशों का विस्तृत विवरण शामिल है। इसमें प्रवेश और निकासी नियम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर दिशानिर्देश, संवेदनशील दस्तावेजों की सुरक्षा, और इमरजेंसी प्रोटोकॉल को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य और उभरते खतरों को ध्यान में रखते हुए यह नियमावली अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इसे केवल दस्तावेज़ के रूप में न देखें, बल्कि इसके पालन को दैनिक सुरक्षा अभ्यास का हिस्सा बनाएं।
उन्होंने मंत्रालय के सुरक्षा कार्यालय की टीम की सराहना करते हुए कहा कि उनके समर्पित प्रयासों और विशेषज्ञता के कारण यह व्यापक और प्रभावी नियमावली तैयार की जा सकी। नियमावली का उद्देश्य मंत्रालय के भीतर एक सुरक्षित, अनुशासित और संवेदनशील कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है।
रक्षा मंत्रालय ने इस नई नियमावली को समय-समय पर अपडेट करने का आश्वासन भी दिया है ताकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और संगठनात्मक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनी रहे।