Jharkhand: देवघर में पुलिस हिरासत में मौत, NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान
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पुलिस हिरासत में मौत के मामले में NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया।
झारखंड सरकार से जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम विवरण मांगा गया।
आयोग ने 24 घंटे के भीतर जानकारी न देने पर स्पष्टीकरण भी मांगा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि 21 मई 2025 को झारखंड के देवघर ज़िले में एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, उस व्यक्ति को साइबर अपराध के सिलसिले में पूछताछ के लिए उसके घर से पलाजोरी थाने ले जाया गया था। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि हिरासत में उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई।
आयोग ने कहा है कि यदि समाचार रिपोर्ट में वर्णित तथ्य सही हैं, तो यह घटना मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है। इस संबंध में आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों के साथ-साथ की गई जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए।
आयोग ने इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है कि देवघर जिला पुलिस ने हिरासत में हुई इस मृत्यु की जानकारी आयोग को निर्धारित समयसीमा (24 घंटे) के भीतर नहीं दी। एनएचआरसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हिरासत में मृत्यु की जानकारी 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। इस लापरवाही को लेकर आयोग ने झारखंड सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
22 मई 2025 को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पूछताछ के दौरान पीड़ित की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।