दिल्ली में अवैध पटाखा फैक्टरी का भंडाफोड़, 34 किलो विस्फोटक पाउडर बरामद

Wed 28-Oct-2026,12:28 PM IST +05:30

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दिल्ली में अवैध पटाखा फैक्टरी का भंडाफोड़, 34 किलो विस्फोटक पाउडर बरामद Delhi Illegal Firecracker Factory
  • दिल्ली के गोकलपुरी में पुलिस ने मकान पर छापा मारकर तीन युवकों को पकड़ा।

  • 880 तैयार पटाखे, 600 अधबने पटाखे और 34 किलो विस्फोटक पाउडर मिला।

  • पुलिस सामग्री के स्रोत और पटाखों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है।

Delhi / New Delhi :

New Delhi / दिल्ली के रिहायशी इलाके में एक मकान के अंदर ऐसा खतरनाक कारोबार चल रहा था, जिसकी भनक लगते ही पुलिस हरकत में आ गई। छापेमारी में तैयार पटाखों के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक पाउडर मिला। आखिर इस फैक्टरी के पीछे कौन था?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध पटाखे बनाने के कारोबार का खुलासा हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर कथित अवैध पटाखा फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से तीन युवकों को पकड़ा है। छापेमारी के दौरान 880 तैयार कोल्ड पायरो पटाखे, 600 अधबने पटाखे और करीब 34 किलोग्राम विस्फोटक पाउडर बरामद किया गया।

पुलिस के मुताबिक, 26 अक्टूबर को गोकलपुरी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने गोकलपुर गांव की गली नंबर 14 स्थित मकान की दूसरी मंजिल पर छापा मारा। वहां तीन युवक मौजूद मिले।

आरोपियों की पहचान मोहित गोस्वामी, उम्र 29 वर्ष, अरमान, उम्र 24 वर्ष और समीर, उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, तीनों गाजियाबाद के फर्रुखनगर के रहने वाले हैं।

छापेमारी में क्या-क्या मिला?
पुलिस ने बताया कि परिसर में पटाखे बनाने या रखने से संबंधित कोई वैध लाइसेंस अथवा अनुमति नहीं मिली। इसके बाद मकान की तलाशी ली गई। इस दौरान पांच डिब्बों में रखे 880 तैयार कोल्ड पायरो पटाखे और 600 अधबने पटाखे बरामद हुए।

इसके अलावा करीब 34 किलो विस्फोटक पाउडर, पटाखों के खाली खोल, भराई करने की मशीन, वजन करने की मशीन और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिला। पुलिस ने बरामद सामग्री को जब्त कर लिया है।

रिहायशी इलाके में इस तरह विस्फोटक सामग्री रखने और पटाखे बनाने से आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता था। इसी पहलू को देखते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
पुलिस के अनुसार, इस मामले में गोकलपुरी थाने में एफआईआर नंबर 286/26 दर्ज की गई है। मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 125, 223(बी) और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी(1) के तहत दर्ज किया गया है।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, तीनों आरोपियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। हालांकि, मामले में उनकी भूमिका और बरामद सामग्री से जुड़े तथ्यों की जांच जारी है।

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पटाखे बनाने के लिए विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई थी और तैयार पटाखों की आपूर्ति किन स्थानों पर की जानी थी। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों से इस कथित अवैध कारोबार के नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिल सकती है।

फिलहाल पुलिस ने बरामद सामग्री जब्त कर ली है और आगे की कार्रवाई जारी है।