Reliance Retail Investigation | रिलायंस और ब्लिंकिट जांच के घेरे में, महाराष्ट्र FDA ने 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस किए निलंबित

Sat 17-Oct-2026,08:20 PM IST +05:30

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Reliance Retail Investigation | रिलायंस और ब्लिंकिट जांच के घेरे में, महाराष्ट्र FDA ने 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस किए निलंबित Blinkit Food Safety Investigation
  • रिलायंस और एटर्नल की कुछ इकाइयों से जुड़े अधिकारियों के नाम जांच दस्तावेजों में शामिल हैं।

  • महाराष्ट्र FDA ने तीन रिलायंस और दो एटर्नल इकाइयों के लाइसेंस निलंबित किए।

  • कथित तौर पर नष्ट किए जाने वाले खाद्य उत्पादों को दोबारा बाजार में पहुंचाने की आशंका की जांच जारी है।

Maharashtra / Mumbai :

Mumbai / जिस खाने की एक्सपायरी हो चुकी हो, उसे नष्ट करने के बजाय अगर दोबारा बाजार तक पहुंचा दिया जाए, तो यह लाखों लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकता है। महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा जांच ने बड़े कारोबारों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर मामला क्या है?

भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। रॉयटर्स द्वारा देखे गए जांच दस्तावेजों के अनुसार, महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने एक्सपायरी खाद्य उत्पादों को कथित तौर पर दोबारा बाजार में पहुंचाने के मामले में रिलायंस रिटेल, रिलायंस कंज्यूमर और एटर्नल की इकाइयों से जुड़े अधिकारियों के नाम जांच में शामिल किए हैं। इनमें ब्लिंकिट के सीईओ अल्बिंदर ढींडसा का नाम भी शामिल है।

रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र FDA के अधिकारियों ने रिलायंस रिटेल, रिलायंस कंज्यूमर और जोमैटो की हाइपरप्योर इकाइयों के कुछ गोदामों का निरीक्षण किया। जांच एजेंसी का आरोप है कि संबंधित अधिकारी यह साबित करने के लिए सत्यापन योग्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके कि एक्सपायरी खाद्य उत्पादों को ठेकेदारों के माध्यम से वास्तव में नष्ट किया गया था।

गोदाम से बाजार तक पहुंचने का आरोप
जांच दस्तावेजों में दावा किया गया है कि एक्सपायरी और ग्राहकों द्वारा अस्वीकार किए गए खाद्य उत्पादों को नष्ट करने के लिए ठेकेदारों को सौंपा जाता था। इसके बाद कथित तौर पर कुछ उत्पाद बिना लाइसेंस वाले छंटाई केंद्रों तक पहुंच जाते थे। वहां बिक्री योग्य दिखाई देने वाले पैकेट अलग किए जाते थे और फिर बिचौलियों तथा दूसरे विक्रेताओं के माध्यम से बाजार तक पहुंचने की आशंका जताई गई है।

एक मामले में, हाइपरप्योर के गोदाम के प्रतिनिधि ने जिस ठेकेदार को उत्पादों के निपटान की जिम्मेदारी देने की बात कही, उसे FDA अधिकारी कथित तौर पर खोज नहीं सके।

हालांकि, इन आरोपों का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित कंपनियों या अधिकारियों की दोषसिद्धि हो चुकी है। मामले की जांच जारी है और आरोपों की पुष्टि कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी।

पांच प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित
सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र FDA ने गुरुवार को राज्य में पांच प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए। इनमें रिलायंस की तीन और एटर्नल की दो इकाइयां शामिल हैं।

महाराष्ट्र FDA प्रमुख तुकाराम मुंढे ने रॉयटर्स से कहा कि नष्ट किए जाने वाले एक्सपायरी, क्षतिग्रस्त या ग्राहकों द्वारा अस्वीकार किए गए खाद्य उत्पादों को दोबारा बाजार में पहुंचाने का कोई भी प्रयास गंभीर मामला है और इसकी कड़ी जांच तथा जवाबदेही जरूरी है।

रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस और ब्लिंकिट ने रॉयटर्स के अनुरोध पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की थी।

खाद्य सुरक्षा पर प्रशासन की सख्ती
महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर प्रशासन ने हाल के समय में कई प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है। रिपोर्ट में मुंबई के कुछ लोकप्रिय भोजनालयों और डोमिनोज तथा पिज्जा हट के कुछ आउटलेट्स पर स्वच्छता संबंधी कार्रवाई का भी उल्लेख है। एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट का लाइसेंस भी निलंबित किए जाने की जानकारी दी गई है।

इससे पहले, सितंबर 2026 में प्रकाशित रॉयटर्स की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में एक अवैध कारोबार का खुलासा हुआ था, जहां पेप्सिको, नेस्ले, कोका-कोला और यूनिलीवर के उत्पादों पर एक्सपायरी तारीख तथा पोषण संबंधी जानकारी में कथित हेरफेर किया जा रहा था।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा सबसे अहम
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, सही एक्सपायरी जानकारी और सुरक्षित आपूर्ति व्यवस्था सीधे आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि उत्पादों के निपटान की प्रक्रिया में कहां नियमों का उल्लंघन हुआ और संबंधित पक्षों की क्या भूमिका रही।

फिलहाल, महाराष्ट्र FDA की जांच और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। आने वाले समय में जांच से जुड़े नए तथ्यों और आधिकारिक प्रतिक्रियाओं से मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।