प्रयागराज में होटल व्यवसायियों में हड़कंप, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Thu 25-Jun-2026,04:28 PM IST +05:30

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प्रयागराज में होटल व्यवसायियों में हड़कंप, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई Lucknow Fire Incident
  • प्रयागराज में 86 होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल पर कार्रवाई।

  • फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न होने पर आवेदन निरस्त।

  • प्रशासन ने नियम उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

Uttar Pradesh / Lucknow :

Lucknow / लखनऊ अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश में अग्नि सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में प्रयागराज जिला प्रशासन ने शहर के 86 गेस्ट हाउस, होटल, लॉज और बैंक्वेट हॉल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्र ने इन प्रतिष्ठानों के आवेदन तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी किया है।

जांच में सामने आया कि इन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास अनिवार्य अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) नहीं था। प्रशासन का कहना है कि बिना फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र के किसी भी होटल, गेस्ट हाउस या बैंक्वेट हॉल का संचालन गंभीर नियम उल्लंघन है और इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड से सबक लेते हुए सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

कार्रवाई की जद में आए प्रतिष्ठानों में खुशी बैंक्वेट लॉज, प्लेटिनम इन गेस्ट हाउस, अंबर विला गेस्ट हाउस, पंखुड़ी गार्डेन, प्रयाग पैलेस, राधे-राधे लॉज, प्रीमियम लॉज, रमेश पैलेस, न्यू ग्रीन गार्डेन, आर्यन पैलेस, जे.के. महल गेस्ट हाउस, रॉयल होटल और द गोल्डेन ट्री सहित कुल 86 प्रतिष्ठान शामिल हैं।

प्रशासन ने सभी संचालकों को चेतावनी दी है कि आदेश के बावजूद यदि कोई प्रतिष्ठान संचालित पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद शहर के होटल और बैंक्वेट हॉल संचालकों में हड़कंप मच गया है। साथ ही प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच का अभियान जारी रहेगा।