जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन: 38 भवन अवैध घोषित, रामपुर विकास प्राधिकरण ने जारी किया ध्वस्तीकरण आदेश
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Jauhar University
जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को अवैध घोषित किया गया।
रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया।
संस्थान को 15 दिन में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
Rampur / उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जेल में बंद मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका लगा है। रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 भवनों में से 38 भवनों को अवैध निर्माण घोषित करते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। संस्थान को 15 दिन का समय दिया गया है कि वह स्वयं इन भवनों को हटा ले, अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
रामपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार, जौहर यूनिवर्सिटी ग्राम सिंगनखेड़ा में स्थित है, जो वर्ष 2024 से प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल है। क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आने के बाद प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी से भवनों के स्वीकृत मानचित्रों से संबंधित दस्तावेज मांगे थे। नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया और संस्थान को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया।
जांच और सुनवाई के बाद यह पाया गया कि परिसर में बने कुल 40 भवनों में से केवल दो भवनों के मानचित्र स्वीकृत हैं, जबकि शेष 38 भवन बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए हैं। इसी आधार पर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है।
रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि पहले यह क्षेत्र जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में था। यूनिवर्सिटी ने दो भवनों के लिए जिला पंचायत से अनुमति प्राप्त की थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्थान को स्वीकृति प्रक्रिया की जानकारी थी। ऐसे में अन्य भवनों के लिए भी नियमानुसार अनुमति ली जानी चाहिए थी।
प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत की गई है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यह कदम उठाया गया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस आदेश के खिलाफ क्या कानूनी कदम उठाता है और आगे मामला किस दिशा में बढ़ता है।