नोएडा-ग्रेटर नोएडा धारा 163 लागू 2026: बकरीद से पहले पुलिस अलर्ट
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Noida Police Alert
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा 163 लागू.
भीड़, धरना और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध.
बकरीद से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट.
Noida / नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। हाल ही में हुए श्रमिकों के विरोध प्रदर्शनों और आगामी त्योहार बकरीद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। प्रशासन ने शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 28 मई से 30 मई तक पूरे जिले में धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया है।
इस दौरान किसी भी तरह की भीड़ एकत्र करना, बिना अनुमति प्रदर्शन या धरना देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा, निर्धारित धरना स्थलों को छोड़कर कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी दफ्तरों और संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास ड्रोन से शूटिंग, फोटोग्राफी और अन्य गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
धारा 163 लागू करने का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोकना और त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना है। प्रशासन ने कहा है कि भीड़भाड़ की स्थिति से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है।
पूरे जिले में पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की जाएगी और गश्त भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही चेकिंग अभियान को भी तेज किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके।
अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें।