SIR Draft Voter List 2026: दिल्ली-महाराष्ट्र में लाखों नाम बाहर, 30 सितंबर तक दावा-आपत्ति
ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें |
SIR Draft Voter List 2026
दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, लाखों नाम बाहर।
नाम गायब होने पर 30 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
New Delhi / महाराष्ट्र और दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर रोल यानी प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है। घर-घर जाकर किए गए सत्यापन, फॉर्म जमा नहीं होने, रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन में दिक्कत और अन्य तकनीकी कारणों के चलते बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम फिलहाल ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो सके हैं।
दिल्ली में 47 लाख से ज्यादा नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर
दिल्ली में कुल करीब 1 करोड़ 45 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 47 लाख 56 हजार 722 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं। वहीं करीब 97 लाख 53 हजार 507 मतदाताओं का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो पाया है। नाम बाहर रहने की वजहों में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट, विदेशी और अन्य श्रेणियों के मामले शामिल हैं।
महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में नाम शामिल नहीं
महाराष्ट्र में भी करीब 2 करोड़ मतदाताओं के नाम फिलहाल ड्राफ्ट वोटर रोल में नहीं हैं। इनमें ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिनके फॉर्म जमा नहीं हो पाए या जिनका रिकॉर्ड डिजिटाइज नहीं किया जा सका। ऐसे मतदाताओं को अब अपने नाम की स्थिति जांचने और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया गया है।
नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का वोट देने का अधिकार स्थायी रूप से समाप्त हो गया है। ऐसे मतदाता 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी।
इसके बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसलिए जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, उन्हें तय समयसीमा के भीतर दावा प्रस्तुत करना होगा।
कौन सा फॉर्म किस काम आएगा?
अगर किसी योग्य मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा किया जा सकता है। वहीं यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल है, जो मतदाता बनने के योग्य नहीं है, तो उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जाएगा।
मतदाता पहचान पत्र यानी EPIC में नाम की स्पेलिंग, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए फॉर्म 8 का उपयोग किया जाएगा। पता बदलने जैसी स्थिति में भी इसी फॉर्म के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
4 नवंबर को आएगी अंतिम सूची
SIR प्रक्रिया के तहत अब मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम अपने नाम की जांच करना है। महाराष्ट्र और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट वोटर रोल में नाम देखा जा सकता है।
जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, उन्हें 30 सितंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसलिए मतदाताओं को समयसीमा का ध्यान रखते हुए अपने रिकॉर्ड की जांच कर जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है।