महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: जमीन के बंटवारे पर नोंदणी शुल्क माफ, किसानों को राहत

Thu 05-Jun-2025,11:43 AM IST +05:30

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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: जमीन के बंटवारे पर नोंदणी शुल्क माफ, किसानों को राहत
  • जमीन के बंटवारे के लिए बाजार मूल्य का 1% नोंदणी शुल्क लिया जाता था, जो किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक बाधा बनता था। जबकि स्टांप ड्यूटी सिर्फ ₹100 थी, फिर भी पंजीकरण शुल्क के कारण कई किसान यह प्रक्रिया नहीं कर पाते थे, जिससे कानूनी विवाद और पारिवारिक मतभेद बढ़ते थे।

Maharashtra / Nagpur :

महाराष्ट्र/ महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब से खेती की जमीन के बंटवारे (वाटणीपत्र) के लिए किसानों को नोंदणी शुल्क (पंजीकरण शुल्क) नहीं देना होगा। केवल ₹100 के स्टांप पेपर पर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब खेती की जमीन के बंटवारे को लेकर परिवारों में विवाद और तनाव की घटनाएं बढ़ रही थीं।

पूर्व में जमीन के बंटवारे के लिए बाजार मूल्य का 1% नोंदणी शुल्क लिया जाता था, जो किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक बाधा बनता था। जबकि स्टांप ड्यूटी सिर्फ ₹100 थी, फिर भी पंजीकरण शुल्क के कारण कई किसान यह प्रक्रिया नहीं कर पाते थे, जिससे कानूनी विवाद और पारिवारिक मतभेद बढ़ते थे।

मंत्रिमंडल का निर्णय:

  • अब जमीन के बंटवारे के लिए कोई नोंदणी शुल्क नहीं लगेगा।

  • केवल ₹100 के स्टांप पेपर पर प्रक्रिया की जाएगी।

  • इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व को लेकर स्पष्टता आएगी और कानूनी विवादों में कमी आएगी।

सरकार का यह कदम राज्य के लाखों किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इससे उन्हें अपनी जमीन के हिस्से का कानूनी दस्तावेज आसानी से और कम खर्च में प्राप्त हो सकेगा। यह निर्णय जल्द ही राज्य में लागू किया जाएगा, जिससे जमीन के बंटवारे की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विवाद-मुक्त बन सकेगी।