छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना, ₹25 हजार तक मासिक सहायता प्रस्ताव

Thu 02-Apr-2026,05:41 PM IST +05:30

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छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना, ₹25 हजार तक मासिक सहायता प्रस्ताव Chhattisgarh-Loktantra-Senani-Samman-Yojana-2026
  • छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए नई योजना का मसौदा तैयार किया, जिसमें जेल अवधि के अनुसार 8 हजार से 25 हजार रुपये मासिक सहायता प्रस्तावित।

  • पात्रता के लिए MISA या DIR के तहत गिरफ्तारी जरूरी, आवेदन के लिए 90 दिन की समयसीमा और जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन प्रक्रिया तय।

Chhattisgarh / Raipur :

Raipur/ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2026’ योजना आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उनकी जेल अवधि के आधार पर हर महीने 8,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

सरकार द्वारा जारी मसौदे के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक महीने से कम समय के लिए जेल में रहा है, तो उसे 8,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वहीं 1 से 5 महीने तक जेल में रहने वालों को 15,000 रुपये और 5 महीने से अधिक समय बिताने वालों को 25,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

इस योजना में परिवार के हितों का भी ध्यान रखा गया है। यदि किसी लोकतंत्र सेनानी का निधन हो जाता है, तो उसके जीवनसाथी को इस राशि का आधा हिस्सा आजीवन दिया जाएगा। इसके अलावा, निधन की स्थिति में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार और 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।

स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तर्ज पर मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का प्रावधान किया है। इससे लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें आपातकाल के दौरान मीसा (MISA) या डीआईआर (DIR) के तहत राजनीतिक या सामाजिक कारणों से गिरफ्तार किया गया था। जिन व्यक्तियों का उस समय आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उन्हें इस योजना से बाहर रखा जाएगा।

पात्रता की पुष्टि के लिए जिला प्रशासन द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया के तहत अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा और इसके साथ जेल अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

चयन प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक शामिल होंगे। यह समिति आवेदनों की जांच कर पात्र लाभार्थियों का चयन करेगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेता है, तो उससे पूरी राशि वापस ली जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही सरकार ने इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए आम जनता से सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की हैं। नागरिक 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज सकते हैं। यह योजना न केवल लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान देने का प्रयास है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।