GSTAT अपील की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31 जुलाई 2026 तक कर सकेंगे आवेदन

Tue 30-Jun-2026,02:05 PM IST +05:30

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GSTAT अपील की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31 जुलाई 2026 तक कर सकेंगे आवेदन GSTAT Appeal Deadline Extended
  • GSTAT में अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाई गई।

  • पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं और बढ़ते दबाव के कारण लिया गया फैसला।

  • करदाताओं को समय रहते अपील दाखिल करने की सलाह दी गई।

Delhi / Delhi :

Delhi / सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) के समक्ष अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब करदाता धारा 112(1) और धारा 112(3) के तहत 31 जुलाई 2026 तक अपील दाखिल कर सकेंगे। इससे पहले सरकार ने 17 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की थी।

सरकार के इस फैसले के पीछे हाल के दिनों में सामने आई तकनीकी समस्याएं प्रमुख कारण रही हैं। विभिन्न व्यापारिक संगठनों, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों ने सरकार को अवगत कराया था कि GSTAT पोर्टल पर अपील दाखिल करने वालों की संख्या अचानक बढ़ जाने से कई तकनीकी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। इससे अनेक करदाताओं को समय पर अपनी अपील दर्ज कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

आंकड़ों के अनुसार, अंतिम तिथि नजदीक आने के कारण पिछले 15 दिनों के दौरान ही लगभग 30,000 अपीलें दाखिल की गईं। कई दिनों में यह संख्या बढ़कर प्रतिदिन 5,500 तक पहुंच गई। अपीलों के इस भारी दबाव के कारण पोर्टल पर तकनीकी चुनौतियां सामने आईं, जिसके चलते सरकार ने अंतिम तिथि को एक महीने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से हजारों करदाताओं और व्यवसायों को राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश अभी तक अपनी अपील दाखिल नहीं कर पाए थे। नई समय सीमा मिलने से उन्हें आवश्यक दस्तावेज तैयार करने और बिना किसी तकनीकी बाधा के अपनी अपील प्रस्तुत करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि करदाता अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय अपनी अपील समय रहते दाखिल करें। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर अत्यधिक दबाव बढ़ने से तकनीकी समस्याएं दोबारा उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी अपील की तैयारी पहले से पूरी रखें और निर्धारित समय सीमा से काफी पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

जीएसटी व्यवस्था में अपीलीय ट्रिब्यूनल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां करदाता कर विवादों और आदेशों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ऐसे में समय सीमा बढ़ाने का यह फैसला व्यापारिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक करदाता अपनी कानूनी प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कर सकेंगे।