Delhi CGST ने फर्जी चालान धोखाधड़ी का पर्दाफाश
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तलाशी के दौरान मुख्य व्यवसाय स्थल और अन्य परिसरों में गतिविधि न के बराबर पाई गई, जिससे फर्जी चालानों की साजिश उजागर हुई।
मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी मालिक और पिता हैं, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और जांच अभी जारी है।
Delhi/ सीजीएसटी, दिल्ली दक्षिण आयुक्त कार्यालय की कर चोरी रोधी शाखा ने 12-13 जनवरी, 2026 को मुख्य व्यवसाय स्थल, अन्य स्थानों और आवासों पर तलाशी ली। जांच में पाया गया कि अधिकांश परिसरों में गतिविधि न के बराबर थी या बंद थे। इससे यह साफ हुआ कि फर्जी चालानों का प्रयोग केवल टैक्स बचत के लिए किया गया था।
गिरफ्तार किए गए आरोपी मालिक और उनके पिता हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पिता द्वारा संचालित कुछ व्यवसायों के माध्यम से फर्जी आयकर दावों को स्वीकार किया गया। दोनों आरोपियों को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 के तहत दंडनीय अपराध के तहत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
सीजीएसटी अधिकारियों ने बताया कि धन के प्रवाह का पता लगाने और किसी अन्य लाभार्थी की पहचान करने के लिए जांच जारी है। इससे बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी को रोकने की दिशा में यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।